Five percent discount to domestic defaulters on paying the bill in one go

एक बार में बिल भरने पर घरेलू डिफाल्टरों को पांच प्रतिशत की छूट

Five percent discount to domestic defaulters on paying the bill in one go

Five percent discount to domestic defaulters on paying the bill in one go

Five percent discount to domestic defaulters on paying the bill in one go- चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बिजली का बिल नहीं भरने वाले घरेलू डिफाल्टरों के लिए एकमुश्त योजना शुरू की है। गुरुवार से शुरू हुई यह योजना 30 अगस्त तक चलेगी। जिसके तहत डिफाल्टर को एक माह के भीतर एक ही बार में बकाया बिल भरने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

प्रदेश में इस समय उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण के अंतर्गत आते घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ 5064 करोड़ रुपये बकाया हैं। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक लाख 53 हजार 751 शहरी उपभोक्ताओं की तरफ 231.73 करोड़, तीन लाख 74 हजार 952 ग्रामीण उपभोक्ताओं की तरफ 1109.26 करोड़ बकाया है। इसी प्रकार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते दो लाख 66 हजार 341 शहरी उपभोक्ताओं की तरफ 518.40 करोड़ तो सात लाख 40 हजार 474 ग्रामीण उपभोक्ताओं की तरफ 3206.26 करोड़ रुपये बकाया हैं।

सरकार द्वारा लागू की गई सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गुरुवार को योजना के बारे में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को कवर किया गया है, जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा इस स्कीम में उन डिफाल्टरों को राहत दी गई है। लेकिन नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाएगा।

बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की डेट तक एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला केवल सरकार ही ले सकती है।

इस स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है या फिर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी। उसे योजना से बाहर माना जाएगा। गलत बिलिंग हुई तो निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के वर्तमान में बिलिंग विवाद किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं , उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।